जयपुर. केन्द्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 की गाइड लाइन्स जारी कर दी है. राजस्थान में गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप ने इस गाइड लाइन्स की जानकारी दी. यह गाइड लाइन्स केन्द्र सरकार के निर्देशों पर ही आधारित हैं लेकिन कुछ बदलाव राज्य स्तर पर किए गए हैं, इसमें काफी ढील भी दी गई हैं वहीं कुछ मामलों में सख्ती जारी रहेगी. कन्टेनमेंट और कर्फ्यू एरिया में पहले जैसी पाबंदियां रहेंगी.
किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी. शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक संस्थान, पार्टी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
- पूरी सुरक्षा अपनाकर सैलून,ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे.
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे.
- राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे
- शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे.
- किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी, विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी.
- कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन में 50 फीसदी,ऑरेंज जोन में दो तिहाई स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे.
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
- पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अभी भी रोक रहेगी.
- सशर्त सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन दो से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे.
- पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा.
- ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू, ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी
- बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक
-एक जिले से दूसरे जिले में बसें चलेंगी लेकिन रूट गृह विभाग तय करेगा.
- सभी दुकान, कार्यालय, उद्योग शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे ताकि 7:00 बजे तक स्टाफ घर पहुंच जाए. 6 बजे बाद खोलने के लिए विशेष परिस्थितियों में प्रशासन से अनुमति ली जाएगी.
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