नई दिल्ली. भारत सरकार ने अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. यह गाइडलाइन 31 जुलाई तक देशभर में प्रभावी रहेंगी. देशभर में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है जिसके चलते केंद्र सरकार ने अभी भी कई मामलों में सख्ती को जारी रखा है.
- लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा.कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी.
- देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
- रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है.
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है.
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे. 15 जुलाई से इन्हें खोलने की इजाजत होगी लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, अकादमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनसे से जुड़े जमावड़े की अनुमति नहीं होगी.
- सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है.
- केंद्र सरकार ने फिर सुझाव दिया है कि अस्वस्थ्य व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहे हैं.