राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने 6 किस्तो में फीस लेने की दी मंजूरी



नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने लाखों अभिभावकों को झटका देते हुए राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को 6 किस्तों में फीस लेने की मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसने प्रबंधन को केवल 60 से 70 फीसदी ट्यूशन फीस ही एकत्र करने की अनुमति दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात साफ कर दी है कि 
5 मार्च 2021 से 6 मासिक किस्तों में छात्रों से 100 फीसदी  स्कूल फीस लेने की अनुमति तो इन स्कूलों को होगी लेकिन स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को न तो निष्कासित किया जा सकेगा और ना ही उनका परीक्षा परिणाम को रोका जा सकेगा. 
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किस्त व्यवस्था 2021.2022 के शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्क से स्वतंत्र होगी.