सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में वैध खनन गतिविधियों को दी मंजूरी, बजरी खनन पर लगी रोक हटाई


नई दिल्ली. राजस्थाान में अब भवनों की निर्माण लागत में कमी आ सकेगी, वहीं सरकारी प्रोजेक्ट्स की निर्माण लागत में कुछ कमी होने के साथ ही काम में भी रफ्तार आ सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक आखिरकार लंबे समय बाद हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे निर्णय में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए वैध खनन गतिविधियों को मंजूरी दे दी है. इस बहुप्रतीक्षित फैसले का निर्माण कार्यों से जुड़ी कंपनियों, के साथ राजस्थान के वासियों को भी लम्बे समय से इंतजार था. क्योंकि बजरी पर लगी रोक से इसके दाम काफी बढ गए थे जिससे निर्माण लागत भी बढ गई थी. चार साल से बजरी खनन पर राजस्थान में रोक थी.

बता दें कि प्रदेश की 82 बड़ी बजरी लीज को फिर से शुरू किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.