इनकम टैक्स के मोर्चे पर लंबे समय बाद राहत, टैक्स छूट की सीमा 7 लाख की गई


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में एक बड़ी राहत दी है। लंबे समय से नौकरी पेशा लोगों को जिस चीज का इंतजार था वह इंतजार आज समाप्त हुआ। नौकरी-पेशा लोगों को इस बार के बजट में लंबे समय बाद खुशखबरी मिल ही गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसी तरह, ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपये की जगह अब 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे।