केंद्र के बाद राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन, जानें बड़ी बातें


जयपुर. केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन जारी करने के बाद राजस्थान सरकार ने भी संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है. बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राय मशवरा के बाद में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अमले ने इस पूरी रणनीति पर काम किया और उसके बाद में यह संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है.

इस गाइडलाइन में हालांकि अधिकतर चीजें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस सेे ही प्रेरित हैं लेकिन कुछ मामलों में राज्य सरकार ने स्वतंत्र फैसले लिए हैं. राजस्थान सरकार में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने विस्तार से इनकी जानकारी दी.

बड़ी बातें:

- स्वीकृत सभी मार्गों पर बसें चालू हो सकेंगी.

- कंटेनमेंट जोन में फ़िलहाल पाबंदी जारी रहेगी.

- प्रदेश में रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.

- सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय पूरी कर्मचारी क्षमताओं के साथ खोले जा सकेंगे, हालांकि वर्क फ्रॉम होम को एनकरेज किया गया है.

- बफर जोन में छूट जिला प्रशासन तय करेगा.

- सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल फिलहाल बंद रहेंगे.

- स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.

- 10 साल से छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को घर पर रहने की नसीहत, गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की सलाह.

- शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी.

- सार्वजनिक पार्क खोले जा सकेंगे.

- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

- जिम फिलहाल बंद रहेंगे.

-राज्य में या राज्य के बाहर आने जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं.

- सभी तरह की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेगी.

- मेट्रो रेल नहीं चल सकेगी.

-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक सभाओं, बड़े सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.

- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी है जुर्माना लगेगा.

 

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