राजस्थान सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट सहित 18 विधायकों को कोर्ट से मिली राहत


जयपुर. राजस्थान सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट सहित 18 विधायकों को कोर्ट से मिली राहत. आपको बता दें कि पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस सरकार से बगावत की थी. और सरकार को अल्पमत में लाने की बात पायलट गुट की ओर से की गई थी. जिसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से पायलट गुट को नोटिस जारी किए गए थे. जिसके बाद हाईकोर्ट में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कांग्रेस द्वारा अयोग्य ठहराने की बात कही गई है. सुनवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कोर्ट को अर्जी देकर अनुरोध किया था कि इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष भी सुना जाए. महेश जोशी ने ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया था. कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत में कहा गया था कि 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को नोटिस जारी किया. पायलट खेमे के विधायकों का कहना है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो. पायलट गुट के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में तर्क दिया कि 'विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी करने के बाद जवाब देने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया. जिस दिन सचिन पायलट गुट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, उसी दिन स्पीकर ने नोटिस जारी भी जारी कर दिए. जवाब के लिए समय भी कम दिया गया. जबकि देखा जाए तो नोटिस जारी करने का कोई कारण भी नहीं.' बता दें कि सीएम आवास पर हुई पार्टी की मीटिंग के लिए व्हिप जारी किया गया था. बावजूद इसके सचिन पायलट समेत उनके समर्थक 18 विधायक इन बैठकों में शामिल नहीं हुए थे. इस पर विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस नोटिस के खिलाफ ही पायलट गुट हाईकोर्ट पहुंचा था.