सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे शॉपिंग मॉल, जिम खोलने की भी मिली इजाजत, जानें नई गाइडलाइन्स


जयपुर। कोरोना संक्रमण के नए केस कम होने के बाद में राजस्थान सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश के ऐसे सभी सरकारी और निजी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 10 से कम है वहां 100% कार्मिकों के साथ कार्यालय खोले जा सकेंगे। जहां 10 से अधिक संख्या है वहां 50% कार्मिक अनुमत होंगे।

इतना ही नहीं खेल कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन भी संबंधित परिसर और स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अनुमत होगा। इसके अलावा वातानुकूलित शॉपिंग काम्प्लेक्स और मॉल को भी सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

यदि रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स में बैठा कर खाना खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक की छूट दी गई है। यहां 50% के साथ एक छोड़कर एक व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी।

बड़ी बात यह है कि जिम और योगा सेंटर को भी मंजूरी मिल गई है। अब सोमवार से शनिवार सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक इनको खोला जा सकेगा।

पर्यटन स्थल कला एवं संस्कृति से जुड़े इस मार्गों को खोलने की अनुमति मिल गई है। शनिवार शाम के 5:00 बजे से लेकर सोमवार से 5:00 तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5:00 बजे से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक जना अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। यह आदेश 16 जून 2021 से प्रभावी होंगे।