शराब की दुकान खोलने, राजस्व अर्जन, खनन गतिविधियों को लेकर मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी


जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा मॉडिफाइड लॉक डाउन के दिशा निर्देश जारी होने के बाद आज राजस्थान सरकार के वित्त (राजस्व) विभाग ने भी इसी क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

राजस्व अर्जित करने वाले विभागों से संबंधित गतिविधियों को लेकर राजस्थान सरकार के वित्त (राजस्व) विभाग के शासन सचिव टी. रविकांत ने आदेश जारी किए।

आदेशों के मुताबिक अब राजस्व अर्जन संबंधी कार्यालय जैसे वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग, RSBCL और RSGSM पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग के सभी कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। इन विभागों में संबंधित राजस्व संग्रहण गतिविधियां पहले की तरह ही निरंतर जारी रहेंगी।

आबकारी दुकानों के संबंध में भी विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा शुक्रवार शाम 5:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू के समय दुकानें पूरी तरह से बंद रखी जाएगी।

खनन गतिविधियां यथावत जारी रह सकेंगी। इसके साथ ही यह भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि सामाजिक दूरी रखते हुए मास्क का प्रयोग करते हुए गृह विभाग द्वारा जारी अन्य सभी गाइडलाइंस की पालना कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों की होगी।