प्रत्येक दुकान, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर लिखवाना सुनिश्चित करें : उपभोक्ता मामलात मंत्री


जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार का पूरा तोल, सही मोल उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ता संरक्षण कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी उपभोक्ताओं को समान अधिकार प्राप्त है जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित विभाग मिलकर काम करें।

खाचरियावास शनिवार को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 'उपभोक्ता आयोगों में प्रकरणों का प्रभावी निस्तारण' विषय पर हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासनिक संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। खाचरियावास ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भी सम्बंधित नए कानूनों की आवश्यकताओं के मद्देनजर उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े हुए सम्बंधित स्वयंसेवी संस्थाओ और प्रभुद्धजनों आदि से विचार आमंत्रित किए।

खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बने सम्बंधित मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्बंधित विभाग भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए प्रचार सामग्री का वितरण समय-समय पर करवाए। साथ ही प्रत्येक दुकान, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर लिखवाना सुनिश्चित करें। खाचरियावास ने सम्बंधित विभाग को गंभीर मामलों में हो रही शिकायतों के शीघ्रताशीघ्र निपटान के लिए अधिकारियों की टीमें गठित करने और प्रत्येक माह उपभोक्ता मामलों के सम्बंधित संस्थाओं की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। 

खाचरियावास ने कहा कि सभी होटल्स और रेस्टोरेंट नियमों के तहत ही उत्पादों की कीमत लें और उपभोक्ता मामलों के सम्बंधित अधिकारी बाजार में बिकने वाले उत्पादों पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दिनांक स्पष्ट रूप से नहीं छपी होने पर नियमों के तहत उन पर कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आयोग, उपभोक्ता कल्याण कोष का उपयोग कर पीडि़तों को उचित क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराए। उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता हेल्पलाइन चलाई जा रही है जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान हो रहा है। विभाग उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों के तहत मदद  कर रहा है।