देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया


नई दिल्ली. भारत में लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी गई है. लॉकडाउन को 17 मई तक बढा दिया गया है. 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 जारी रहेगा. 3 मई को लॉकडाउन की अवधि समाप्‍त होने जा रही थी, ऐसे में सरकार ने इस संबंध में चर्चा के बाद आदेश जारी कर दिए.गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 4 मई से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है. इन्हीं जोन के आधार लॉकडाउन में सशर्त छूट दी जाएंगी.

लॉकडाउन के आगे की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, रेलमंत्री पियूष गोयल सहित सेक्रेट्री लेवल के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी. इससे पहले पीएम मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति, इलाज की व्यवस्था, राहत कार्यों का जायजा लिया था. तब अधिकांश राज्यों ने लॉक डाउन बढ़ाने की पैरवी की थी.

- लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर-राज्य आवागमन बंद रहेंगे.

- स्‍कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे.

- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोह के स्थल बंद रहेंगे.

- हर सप्‍ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा.

- ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है.

- ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी. इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे.

- देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे. हालांकि ग्रीन जोन में भी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे.

- ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी. कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है. ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे.

- रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे.

- शराब की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है, यह वह दुकानें होंगी जो बाजारों से दूर होंगी और एकल दुकानें होंगी. कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी.

गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है. पहले यह मियाद 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी गई थी. देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा.