सचिन पायलट के मीडिया सलाहकार लोकेन्द्र सिंह को फिलहाल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, लेकिन परेशानियां अभी कम नहीं


जयपुर. XYZ न्यूज एजेंसी के प्रमुख और राजस्थान के पूूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के मीडिया सलाहकार लोकेन्द्र सिंह को राजस्थान पुलिस और सरकार पर फोन टैपिंग के आरोपों से जुड़ी खबर चलाने के मामले में फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है.

लोकेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया था कि जैसलमेर स्थित होटल में विधायकों की बाडेबंदी के दौरान उनके मोबाइल फोन को टेप करने की खबर चलाने के मामले में पुलिस ने द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है. हालांकि लोकेन्द्र सिंह ने यह भी ​स्वीकार किया कि गत 7 अगस्त को दोपहर उन्होने अपने मोबाइल से कुछ मीडियाकर्मियों को विधायकों के फोन टेप करने की सूचना भेजी थी. ऐसे में शुक्रवार को मामले में दर्ज FIR पर सुनावाई के दौरान हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. पर मामले में अनुसंधान पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. अब 18 अक्टूबर को मामले की केस डायरी को कोर्ट में तलब किया गया है. यानी 18 नवम्बर तक मामले में ना तो लोकेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही कोई अन्य कार्रवाई की जा सकेगी. गोवर्धन बारधार की एकलपीठ में मामले पर सुनवाई हुई. एडवोकेट एसएस होरा ने मामले में लोकन्द्रसिंह की ओर से पैरवी की. बता दें कि पायलट के मीडिया एडवाइजर लोकेन्द्र सिंह के खिलाफ जयपुर के विधायकपुरी थाने में IPC व IT एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है. साइबर पुलिस थाना अधिकारी की ओर से ये मामला दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पायलट गहलोत विवाद को लेकर एकबार पिफर नए सिरे से ​सुगबुगाहटें राजनीतिक गलियारों में होने लगी थीं.