समय पर उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही, ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश


जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डॉ. शर्मा ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से की जा रही कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग करते हुए नियमित रूप से उपस्थिति नहीं भेजने, कार्यालय में देरी से आने व जल्दी जाने वाले कार्मिकों को नोटिस व चार्ट शीट जारी कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। तीन जनों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पोस्ट ऑडिट की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जिलों में पोस्ट ऑडिट के बाद 50 प्रतिशत से भी अधिक प्रकरण निरस्त किए गए है, उन जिलों में शीघ्र ही लंबित समस्त प्रकरणों की पोस्ट ऑडिट की जाये। उन्होंने कहा कि 02 अक्टूबर 2021 के पश्चात् जनाधार डेटाबेस में परिवर्तन के आधार पर स्वीकृत पेंशन प्रकरणों में गलत तरीके से या अपात्र व्यक्तियों द्वारा यदि पेंशन स्वीकृत करा ली गई हो तो उनसे पेंशन राशि के साथ 18 प्रतिशत की ब्याज दर से वसूली करते हुए संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये।

उन्होंने छात्रावासो में प्रवेश शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने तथा विद्या संबल योजना के तहत छात्रावासो में गेस्ट फैकल्टी शीघ्र लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लाभार्थियों की सूचना पोर्टल पर अद्यतन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत जिलाधिकारी, विधार्थी और संस्थाओं के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करे। शासन सचिव ने पालनहार योजना के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष रहे प्रकरणों के भौतिक सत्यापन तथा एट्रोसिटी के लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।