भारत में लॉकडाउन 2.0 की गाइडलान्स जारी, कृषि कार्यों में मिलेगी रियायत, जानें 10 बड़ी बातें


नई दिल्ली. लॉकडाउन 2.0 के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है. गाइडलाइन के मुताबिक न तो प्लेन चलेंगे, न ही मेट्रो या बस और ना ही यात्री रेल गाडी चलेगी. कृषि से जुड़े कामों को छूट दी गई है. इसके साथ ही हॉटस्पॉट वाले एरिया में और ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है.

गृह मंत्रालय के चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में बताया गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. पर औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. किसी तरह की परिवहन सेवाएं संचालित नहीं होंगी.

1- स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार बंद रहेंगे.

2- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे.

3- हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे. पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी.

4- बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे. पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी.

5- मनरेगा के तहत मजदूर काम कर पाएंगे.

6- चाय, दूध, कॉफी जैसे जरुरी सेक्टर में काम होगा शुरु.

7-IT सेक्टर में काम होगा शुरू, ऑनलाइन शॉपिंग को मिलेगी छूट, ई कॉमर्स कंपनियां कर सकेंगी काम.

8- कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस से जुड़ी सेवा शुरु हो सकेगी. खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट मिल गई है. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने के छूट है. खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी. कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी.

9- मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

10- इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति को रहने की इजाजत होगी. दुपहिया से चलने पर केवल ही व्यक्ति सवारी के दौरान मौजूद रह सकता है. इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा.