जयपुर. राजस्थान सरकार ने एमबीबीएस की पढाई करने वालों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत अब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस की पेमेंट सीटों पर एडमिशन के बाद कोर्स को बीच मे छोड़ना आसान नहीं होगा. इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं. ये आदेश एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सत्र 2021-22 से लागू होंगे.
चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि एमबीबीएस की पेमेंट सीट पर एडमिशन लेकर पाठ्यक्रम के मध्य ही कॉलेज छोड़ने वाले विद्यार्थियों से बचे हुए सभी सेमेस्टर्स की संपूर्ण फीस की राशि जमा कराने का बॉन्ड लिया जाएगा. आयुक्त ने बताया कि ये आदेश राजमेस द्वारा संचालित भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली एवं सीकर मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झालावाड़ और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर पर लागू रहेंगे.