जारी रहेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर याचिका की खारिज, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया


Central Vista Project: दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रहेगा। मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जाने वाली इस योजना के काम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर परियोजना में काम करने वाले मजदूर साइट पर ही रह रहे हैं तो निर्माण कार्य रोकने का सवाल ही नहीं उठता। डीडीएमए आदेश में भी कहीं भी निर्माण कार्य पर रोक की बात नहीं है। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए यह भी कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण दायर की गई याचिका है।

बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है।