सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 10% EWS आरक्षण रखा बरकरार, कहा- यह संविधान के खिलाफ नहीं


EWS reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा यह संविधान के खिलाफ नहीं है।

बता दें कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण होने पर EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में सुनवाई के बाद SC ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Sections ) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अहम फैसला दिया।