कारोबारियों के लिए गुड न्यूज, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा GST रिटर्न


नई दिल्ली. 1 जनवरी से जिन करदाताओं का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें मासिक रिटर्न यानी GSTR-3B और GSTR-1 दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. वे केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करेंगे.

इतना ही नहीं राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है. 24,000 करोड़ रुपये का IGST अगले सप्ताह के अंत तक राज्यों को बांट दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 42वीं GST काउंसिल की बैठक में दी जानकारी. जीएसटी रिफंड के मामलों की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से केवल उन्हीं कंपनियों को रिफंड दिया जाएगा जिनका बैंक खाता पैन और आधार नंबर से लिंक होगा. जीएसटी काउंसिल ने रिफंड एप्लीकेशन को आधार से लिंक करने का फैसला किया है.

जैसे ही कोई करदाता जीएसटी रिटर्न फाइल में आधार नंबर का उल्लेख करेगा, एक ओटीपी उसके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आएगा. इस ओटीपी नंबर को दर्ज करने के बाद रिटर्न फाइल साइन हो जाएगी.