राजस्थान में फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेण्ड कर्फ्यू लागू


जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढते संक्रमण के बीच एक बार फिर राजस्थान में पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक  पूर्ण रूप से वीकेण्ड कर्फ्यू लागू कर दिया है. 
राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए. केवल जरूरी सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है और यदि कोई भी व्यक्ति बिना काम के इस दौरान घर से निकला तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन्स को भी और सख्त कर दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार शाम को जो सख्त गाइडलाइन जारी की है, उसमें अनुमति प्राप्त दुकानों के खुलने का समय मात्र 4 घंटे कर दिया, वहीं शादी समारोह के लिए केवल तीन घंटे की अवधि तय की है। यानी तीन घंटे में शादी की सभी रस्में पूरी करनी होगी। इसमें भी प्रशासन पूरी निगाह रखेगा। गृह विभाग की गाइडलाइन में कहा गया है कि विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेज कर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या की निगरानी करवाएंगे। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी-समारोह के लिए कपड़ों की सिलाई व आभूषण का पहले से ऑर्डर दिया गया है, तो उसकी होम डिलिवरी की जा सकेगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी।  

इसमें अनुमत सेवाएं जैसे अत्यवश्यक सेवाएं, अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधि गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा. अत्यावश्यक कार्य के बिना घर से निकलने पर रोक रहेगी.