जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई अनलॉक गाइडलाइन्स जारी कर दी है.
इसके तहत अब सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे. पर जहां 26 से कम कर्मचारी है वहां सौ फीसदी तो जहां इससे ज्यादा स्टाफ है वहां पचास फीसदी स्टाफ के साथ कार्यालय खोले जा सकेंगे. अब रेस्टोरेंट सुबह नो बजे से शाम 4 बजे तक पचास फीसदी लोगों को बैठाकर खाना खिलाने के लिए अनुमत होंगे. 30 जून तक शादी समारोह में केवल 11 लोग ही अनुमत होंगे लेकिन 1 जुलाई से 40 लोग विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे इसमें 10 बैंड बाजे वाले भी शामिल हैं.
दुकानों, प्रतिष्ठानों के कार्मिकों का कम से कम 60 फीसदी स्टाफ हो चुका वैक्सीनेट, ऐसे प्रतिष्ठानों को शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे की छूट मिलेगी. यानी अब प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से साँय 7 बजे तक खुले रहेंगे. वैक्सीनेशन वाले लोगों को पार्कों में शाम 4 बजे से 7 बजे तक जाने की अनुमति तो वहीं पेट्रोल पम्पों का भी समय बढाकर सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है.
गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन- अनुशासन 3.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-
प्रदेश के ऐसे समस्त कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। यद्यपि ऐसे कार्यालय जिनमें कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज (1" dose) ली जा चुकी है, उनमें 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों का समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा गर्भवती महिलाऐं, विकलांग एवं Co-morbidity conditions वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकेगी।
सभी दुकानों / क्लबों / जिम / रेस्टारेन्ट्स / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों / मालिकों को परामर्श दिया जाता है कि अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। सभी दुकानों / क्लबों/जिम / रेस्टारेन्ट्स / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक / मालिक अपने संस्थान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन e-Intimation के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पश्चात् @self-generate कर प्राप्त कर सकेंगे। जिन दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 80 प्रतिशत स्टॉफ का 1" vaccination हो चुका हो, उन दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।
क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो, इसके साथ ही उक्त क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्ट सुविधायें विभागीय आदेश दिनांक 15.06.2021 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुमत होंगी। "रेस्टोरेन्ट्स आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ एक छोड़कर एक (Alternate) रूप से अनुमत होंगी।
रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार (proper ventilation), कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।"
जिस जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका हो, उन जिम एवं रेस्टोरेन्ट को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, परन्तु जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियो द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन / माल बुलाई वाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होलसेल) ऑउटलेट खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल प्रातः 5:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वे इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके.