राजस्थान में सशर्त 8 जून से खुल सकेंगे होटल, क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट


जयपुर. केन्द्र के बाद राजस्थान सरकार ने अनलॉक 1.0 के तहत राजस्थान में 8 जून से सशर्त होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति दे दी है. एसीएस होम राजीव स्वरुप ने आदेश जारी कर दिए हैं.

बड़ी बातें:

1- नियमानुसार रेस्टोरेंट में दो टेबल की सीटिंग ऐसे हो कि उसमें कम से कम छह फीट की दूरी रहे.

2-फास्ट फूड इकाइयों और स्टेंडिंग टेबल के मध्य कम से कम आठ फीट की दूरी हो, एक टेबल पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे. केन्द्र द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक ही इनका संचालन किया जा सकेगा.

3-मॉल में एंट्री करते वक्त एंट्रेंस गेट पर शरीर के तापमान की जांच को जरूरी होगा. एंट्रेंस गेट पर ही थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा मिलेगी.

4- चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा.

5 -एंट्रेंस गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट एंट्रेंस गेट की दूरी रखनी होगी.

6 -मॉल में लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी. इसके लिए मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके.

7-मॉल के अंदर- मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा.

8-एलिवेटरों पर लोगों की सीमित संख्या होगी. एयर कंडिशनिंग 24-30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40-70% रहेगी.

9-खरीदारी, भोजन करने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन किया जाएगा. मॉल में कोरोना वायरस और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सतर्क किया जाएगा. आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश और निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.

10- होम डिलीवरी वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली-भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी.