जयपुर. नए साल में यदि आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स खरीदने-बेचने वालों को राजस्थान सरकार ने बिक्री डॉक्यूमेंट्स पर दी गई स्टाम्प ड्यूटी में 2 फीसदी छूट को 31 मार्च, 2022 तक बढ़़ा दिया है। लगातार तीसरी बार 3 महीने के लिए छूट का पीरियड बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दी है। इससे पहले कोरोना काल में बिगड़े आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले 30 जून, 2021 तक यह छूट दी थी। फिर 30 सितम्बर, 2021 और 31 दिसम्बर, 2021 तक 3-3 महीने के लिए दो बार रियायती पीरियड बढ़़ाया गया था।
रियायत से जनता को राहत मिलने और सरकार का रेवेन्यू बढ़ने के कारण ही फिर से रियायत का समय बढ़ाया गया है। ब्याज-पैनल्टी में छूट का फैसला साथ ही प्रदेश सरकार ने बकाया बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज और पेनल्टी में भी छूट देने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक 3 महीने के लिए विशेष राहत की एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। इस फैसले से पेंडिंग स्टाम्प ड्यूटी केसों को निपटारा तेजी से होगा। आमजन को भी आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने पहले साल भी एम्नेस्टी योजना चलाई थी। जिसका पीरियड 31 मार्च, 2021 तक रहा।
इस पीरियड में 5040 केसों का निपटारा कर ब्याज और पेनल्टी में 60.46 करोड़ रुपए की छूट दी गई। स्कीम के तहत राजस्थान कर बोर्ड और कोर्ट में पेंडिंग केसेज में केस विदड्रॉ करने का सर्टिफिकेट पेश किया जाता है। तो स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि में ब्याज और पेनल्टी पर 100 फीसदी छूट दी जाती है। कलेक्टर स्टाम्प के निर्णय वाले मामलों में नोटिफिकेशन से पहले किसी ने राशि जमा करवाई है। तो 80 फीसदी छूट दी जाती है।