हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरएएस-प्री परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25- 26 फरवरी को आरएएस मुख्य परीक्षा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री-परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करनी होगी। जस्टिस महेन्द्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने मामले में पैरवी की। हाईकोर्ट ने आरएएस-प्री परीक्षा के प्रश्न नम्बर 62 के ऑप्शन 1 को सही माना है। ऐसे में अब आरएएस-प्री का परीक्षा परिणाम नए सिरे से आने के बाद ही आर एस की मुख्य परीक्षा हो सकेगी। आरएएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा 27 अक्टूबर, 2021 को हुई थी। इसका रिजल्ट 19 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। बहुत से अभ्यर्थी प्री परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग की जा रही थी। भाजपा और विपक्षी विधायकों के साथ ही कई कांग्रेस विधायक भी आरएएस अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर चुके थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को ही कहा था कि आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी। उन्होंने परीक्षा स्थगित करने की मांग को गलत ठहराया था। साथ ही कहा था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और भर्तियां तय समय में पूरी करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके मुताबिक परीक्षाएं करवा रहा है। सीएम गहलोत ने आरएएस मुख्य परीक्षा भी 25 और 26 फरवरी, 2022 को आरपीएससी के कैलेंडर के मुताबिक करवाने की बात कही थी।