नई दिल्ली. भारत में 26 अगस्त को नई ड्रोन नीति की घोषणा कर दी गई. इसके तहत अब अब ड्रोन संचालित करने के नियमों में कुछ परिवर्तन किये हैं, जिसमें ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है, और इसमें भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सी शामिल होंगे. इतना ही नहीं किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है.
इस बारे में जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि उसने यूएएस नियम 2021 को निरस्त करने और इसे उदार ड्रोन नियम 2021 से बदलने का फैसला किया है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि ‘ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है. ये नियम विश्वास और स्व-प्रमाणन की अवधारणा पर आधारित हैं. इसके तहत अनुमोदन एवं अनुपालन से संबंधित आवश्यकताओं और इस क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है. ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी. इससे नवाचार और कारोबार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे. इससे भारत को एक ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की विशिष्ट क्षमताओं का व्यापक उपयोग करने में भी काफी मदद मिलेगी.’