राजस्थान के शहरी सीमा में अब 50 नहीं 100 मेहमान हो सकेंगे विवाह समारोह में शामिल


जयपुर। राज्य सरकार ने गुरुवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के क्रम में एक और गाइडलाइन जारी की। इसके तहत अब वीकेंड कर्फ्यू को शहरों तक सीमित कर दिया गया है। वहीं विवाह समारोह के दिशानिर्देश में संशोधन करते हुए तय किया कि पूरे प्रदेश में सौ लोग किसी भी विवाह कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। कुछ दिन पहले जारी गाइडलाइन में नगरीय क्षेत्रों में विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या घटाकर 50 कर दी गई थी। नई गाइडलाइन के अनुसार एक फरवरी से समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय व्यवसाय एवं व्यापारिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन को अपने, स्वयं, स्टाफ कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए जाने से संबंधित सूचना अनिवार्य रूप से चस्पा करनी होगी। इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों एवं मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह होटल संचालकों को परामर्श दिया गया कि बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त एवं आगामी दिनों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाना होगा या समायोजित करना होगा। संपूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम सौ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा। जन अनुशासन कर्फ्यू (वीकेंड कर्फ्यू) सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात ग्यारह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्र में लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। यह आदेश 24 जनवरी से प्रभावी होगा।