राजस्थान में कोरोना के केस हुए कम, मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया


जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का कहर कम होने के साथ ही त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय 50 सीसी क्षमता के साथ अनुमत होंगे।

प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक अनुमत होगा। संक्रमण में कमी आने के पश्चात 8 जून से मंगलवार से शुक्रवार प्रातः सुबह 5:00 से दोपहर 12:00 तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।

कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी।

इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।

स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा। मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। फार्मास्यूटिकल्स, ओप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

राज्य में एक्टिव केस की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे. बारात एवं निकासी तथा प्रीतिमोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।