अब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता, मोदी सरकार ने लागू किया सीएए 


नई दिल्ली। देश की नरेन्द्र मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को देश भर में लागू कर दिया है। भारी विरोध के बीच इससे जुड़े नियमों को आज अधिसूचित कर दिया गया। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का एक माध्यम होगा। 

सीएए के नियम जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

कानून के अनुसार सीएए के तहत तीनों पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 दिसंबर को कहा था कि कोई भी सीएए के क्रियान्वयन को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है।