झुंझुनूं। 19 फरवरी को पिलानी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने आरोपी सुनील कुमार को सुनाई फांसी की सजा सुनाई है। चालान पेश होने के 15 दिन में ही कोर्ट का यह फैसला आया है। मामले में जयपुर रेंज IG हवासिंह घुमरिया के कुशल निर्देशन में झुंझुनूं SP मनीष त्रिपाठी ने गहन जांच कर केवल 9 दिन में चालान पेश किया। मामले में पुलिस की तरफ से कुल 27 गवाह पेश किए।

आरोपी को सजा मिलने के बाद में पुलिस और कोर्ट की इस कार्रवाई की हर ओर प्रशंसा की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में उम्मीद जागी है कि इस तरह त्वरित कार्रवाई अन्य मामलों में भी नजीर पेश करेगी और इस तरह की गंभीर मामलों में आरोपियों को तुरंत बिना समान समय गवाएं सजा मिलेगी।
आईजी हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि यह घटना समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली थी। ऐसे में हमारी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरह से मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को तुरंत बिना समय गवाएं मामले की गहनता से जांच कर सजा दिलवाई जाए। यदि आरोपी को सजा मिलने में देरी हुई तो पुलिस से लोगों का भरोसा उठेगा। और हम आमजन में विश्वास किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते। बड़ी बात यह रही कि इस पूरे मामले में न्यायालय ने भी पूरी तत्परता के साथ में सुनवाई की। तुरंत फैसला दिया जो स्वागत योग्य कदम है। हम न्यायालय का भी इस पूरे मामले में धन्यवाद देते हैं