खनिजों के अवैध परिवहन पर लगेगा अंकुश, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का खान विभाग में पंजीयन अनिवार्य करने की तैयारी


जयपुर। राज्य सरकार अब खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठाने जा रही है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनिज बजरी सहित खनिजोंं के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देशोें को अंतिम रुप दिया जा रहा है।
 
डॉ. अग्रवाल ने इस संबंध में सचिवालय में माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के साथ ही अवैध खनिज परिवहन को रोकना भी बड़ी चुनौती है और इसके लिए खनिजोंं के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस कदम से जहां अवैध खनन गतिविधियाें पर रोक लगेगी वहीं राज्य सरकार को होने वाली राजस्व हानि भी रुकेगी।

डॉ. अग्रवाल ने विभागीय डिपार्टमेंटल मेन्यूअल को शीघ्र ही अंतिम रुप देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्र्देशोें, सीएमआईएस प्रकरणों, लंबित विधानसभा प्रश्नों आदि की तय समयसीमा में निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में उपसचिव नीतू बारुपाल, अतिरिक्त निदेशक जयपुर बीएस सोढ़ा, एसएमई एनएस शक्तावत, ओएसडी महावीर प्रसाद मीणा, डीएलआर गजेन्द्र सिहं सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।