मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, 14 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी


अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। गुजरात सरकार के जिन विभाग के अफसरों से जवाब मांगा गया है, उनमें गृह विभाग, शहरी गृह विभाग, मोरबी नगरपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल हैं।

मोरबी में माच्छू नदी पर 30 अक्टूबर की शाम 140 साल पुराने ब्रिटिश राज में बने सस्पेंशन पुल के ढह जाने से हुए भीषण घटना में 135 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की गई है।