भगोड़े नीरव मोदी की याचिका ब्रिटेन हाईकोर्ट में खारिज, भारत लाने का रास्ता साफ


मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी की अपील को खारिज करते हुए भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। नीरव मोदी भारत में भगोड़ा घोषित है और फिलहाल ब्रिटेन में शरण लिया हुआ है। भगोड़े नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसी साल फरवरी में नीरव मोदी को उस समय बड़ा झटका मिला था जब ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी।

इसके बाद नीरव मोदी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। नीरव मोदी में हाईकोर्ट से कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला पहली बार 29 जनवरी 2018 में सामने आया था। इसके बाद 29 जून 2018 को इंटरपोल की ओर से नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद अगस्त 2018 में सीबीआई ने पहली बार ब्रिटेन की कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अपील की थी।

गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आने से पहले ही एक जनवरी 2018 को नीरव मोदी भारत से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद इंटरपोल ने नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।