जयपुर। कोरोना के बढते विस्फोटक अंदाज को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जयपुर में कल से 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद कर दिया है. इसके साथ ही अन्य जिलों में जिला कलेक्टर को अपने स्तर पर इसका निर्णय लेने की छूट दी गई है। कोचिंग संस्थानों आदि में अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। ऑफ लाइन के साथ ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा भी देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
स्कूल बंद वाला आदेश जहां तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है वहीं अन्य आदेश 7 जनवरी से लागू होंगे।
शादी-विवाह, मेला, जुलूस, रैली आदि में अधिकतम संख्या 100 की गई है। अंत्येष्टि में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह सारे प्रतिबंध 7 जनवरी से लागू होंगे। इसी तरह धार्मिक स्थलों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने तथा डबल डोज वैक्सीनेशन वालों को ही दर्शन की अनुमति देने को कहा गया है और जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है उसे यथावत जारी रखा जाएगा। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजन सामग्री नहीं चढ़ाई जा सकेगी।
धार्मिक स्थलों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जो कोविड गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करवाएगी। रात्रि कफ्र्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन दुकानों, क्लबों, जिम , रेस्टोरेंट, मॉल व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से कहा गया है कि वह व उनका स्टाफ वैक्सीनेट हो और उसकी सूचना भी डिस्पले पर प्रदर्शित करनी होगी। जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोग कोविड गाइडलाइन की सही ढंग से पालना कर सके। इसके साथ ही प्रशासन को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश दिए गए हैं।
