सोशल प्लेटफॉर्म की मनमानी पर सरकारी शिकंजा, 24 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक पोस्ट


नई दिल्ली। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सरकार की नई गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी। यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा। इतना ही नहीं सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा। एक शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में शिकायत का निपटारा होना चाहिए। अगर कोई आपत्तिनजक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी। जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी. यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा. सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा।