अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को किया सील, तीन बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त


जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-8 में अनुमोदित आवासीय योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी मुहाना मंडी रोड़ भूखण्ड संख्या बी-17 पर जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ वृहद् अवैध बेसमेन्ट 04 मंजिला बिल्डिंग एवं 05वीं मंजिल पर कमरे व टॉयलेट का निर्माण कर बनीं निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जोन-9 में ग्राम सिसियावास में जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती करीब 03 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी मुहाना मंडी रोड़ भूखण्ड संख्या बी-17 पर क्षेत्रफल करीब 200 वर्गगज पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर वृहद् अवैध बेसमेन्ट 04 मंजिला बिल्डिंग एवं 05वीं मंजिल पर कमरें व टॉयलेट का अवैध निर्माण कर बनीं निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांकः 09.05.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। नोटिसों के प्रस्तुत जवाब का प्रवर्तन शाखा की तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया जो स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। उक्त निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण का पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 14.06.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 15.06.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजीनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों, शटर पर ताले, सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-08, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई। जेडीए द्वारा जोन-09 के क्षेत्राधिकार में वी.आई.टी. कॉलेज के सामने अवस्थित ग्राम सिसियावास में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नम्बर-49/132, 50/133 करीब 03 बीघा जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि पर विगत वर्षों में कमरें, टीनशेड, तारबंदी, झोपड़ी इत्यादि बनाकर अवैध कब्जा-अतिक्रमण करने पर अतिकर्मियों को दिनांकः 22.02.2023 को धारा-72 जेडीए एक्ट के तहत 06 नोटिस जारी किये गये जारी नोटिसों के प्राप्त जवाबों का उपायुक्त जोन-09 कार्यालय की तकनीकी व राजस्व टीम से परीक्षण करवाया गया जो असंतोषजनक पाया गया। तत्पश्चात् उक्त अवैध कब्जें-अतिक्रमण को हटाने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज दिनांकः 15.06.2023 को सामूहिक अभियान का आयोजन कर जोन-09 के राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाकर जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगवाये गये।

उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रूपयें है। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-09, 04 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई। जविप्रा स्वामित्व की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जें-अतिक्रमण करने के संबंध में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् उक्त सरकारी भूमि को संरक्षित व सदुपयोग करने के संबंध में उपायुक्त जोन-09 को पत्र लिखा जा रहा हैै।