अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में दोषियों को आजीवन कारावास, पति के सामने किया था सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट में विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास (life time imprisonment)की सजा सुनाई. राजस्थान के अलवर जिले के बहुचर्चित थानागाजी (Thanagazi gang rape case)क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट में विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास (life time imprisonment)की सजा सुनाई गई। जबकि मुकेश को आईटी एक्ट में 50 हजार रुपए का जुर्माना और पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह वारदात 26 अप्रेल 2019 को दिनदहाड़े हुई थी। इसके बाद सामूहिक गैंगरेप का मुकदमा 2 मई 2019 को थानागाजी थाने में दर्ज हुआ था।
उधर राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि थानागाजी रेप केस में न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, यह एक नज़ीर है कि कैसे त्वरित जांच से कम समय में न्याय हो सकता है. इस मामले से जुड़े सभी जांच अधिकारियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है. प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर अपराध में सज़ा हो और सभी मामलों में निष्पक्ष, विस्तृत एवं शीघ्र जांच हो सके.